s

पदोन्नति न चाहने का विकल्प (जानें समय-सीमा एवं शर्तें) : मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 – नियम 18

  • BY:
     RF Competition
  • Posted on:
    July 18, 2026

नियम 18: पदोन्नति न चाहने का विकल्प

क्या कोई सरकारी कर्मचारी पदोन्नति से इंकार कर सकता है? मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 का नियम 18 इस विषय पर स्पष्ट एवं व्यवस्थित मार्गदर्शन प्रदान करता है।


नियम 18 का मुख्य प्रावधान

(1) पदोन्नति हेतु विचार न किये जाने का विकल्प – कोई भी लोक सेवक उच्चतर संवर्ग/सेवा के भाग/पद पर पदोन्नति के लिए विचार न किये जाने हेतु विकल्प दे सकता है कि वह पदोन्नति नहीं चाहता

सरल शब्दों में: यदि आप किसी भी कारण से पदोन्नति नहीं लेना चाहते, तो आप औपचारिक रूप से यह विकल्प दे सकते हैं।


विकल्प देने की समय-सीमा

(2) अंतिम तिथि – 31 अगस्त: यह विकल्प संबंधित चयन वर्ष की 31 अगस्त तक दिया जाना आवश्यक है।

सरल शब्दों में: यदि आप किसी वर्ष की पदोन्नति प्रक्रिया से अलग रहना चाहते हैं, तो आपको उसी वर्ष की 31 अगस्त तक अपना विकल्प लिखित रूप में देना होगा।


विकल्प देने का प्रभाव

(3) विचारण सूची से नाम हटाया जाना: यदि 31 अगस्त तक विकल्प दे दिया जाता है, तो उस लोक सेवक का नाम, यदि वह विचारण सूची में शामिल है, तो उसे विचारण सूची से हटा दिया जाएगा।

सरल शब्दों में: आपका नाम उस वर्ष की विचारण सूची में नहीं रखा जाएगा – अर्थात आप पर पदोन्नति के लिए विचार ही नहीं किया जाएगा।


विकल्प देने पर वेतन पर प्रभाव (महत्वपूर्ण शर्त)

(4) परंतुक – समयमान वेतन पर रोक: ऐसे लोक सेवक को आगामी पदोन्नति तक समयमान वेतन (Time Scale Pay) की पात्रता नहीं होगी।

सरल शब्दों में: यदि आपने पदोन्नति से इंकार किया, तो अगली पदोन्नति तक आपको वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी – आपका वेतन उसी स्तर पर रुका रहेगा।


उदाहरण द्वारा समझें

मान लीजिए किसी कर्मचारी का चयन वर्ष 2026 है, और वह 31 अगस्त 2026 तक विकल्प दे देता है कि वह पदोन्नति नहीं चाहता

परिणाम:
✅ उसका नाम 2026 की विचारण सूची से हटा दिया जाएगा।
✅ उसे 2026 में कोई पदोन्नति नहीं मिलेगी।
✅ उसे अगली पदोन्नति (2027) तक समयमान वेतन नहीं मिलेगा।
✅ यदि वह 2027 में पदोन्नति लेना चाहता है, तो नए सिरे से पात्रता प्रक्रिया से गुजरना होगा।


महत्वपूर्ण बिंदु (सावधानियाँ)

✅ विकल्प लिखित रूप में देना होगा – मौखिक मान्य नहीं।
✅ 31 अगस्त के बाद विकल्प देने पर वह मान्य नहीं होगा।
✅ एक बार विकल्प देने पर उसे बदला नहीं जा सकता।
✅ अगली पदोन्नति तक समयमान वेतन नहीं मिलेगा – यह सबसे बड़ी सावधानी है।


सारांश

31 अगस्त तक विकल्प देना – विचारण सूची से नाम हटेगा
31 अगस्त के बाद विकल्प देना – मान्य नहीं, नाम विचारण सूची में रहेगा
विकल्प देने पर – अगली पदोन्नति तक समयमान वेतन नहीं मिलेगा
भविष्य में पदोन्नति – पुनः पात्रता एवं वरिष्ठता के अनुसार विचार


“सोच-समझकर निर्णय लें – क्योंकि एक बार विकल्प देने पर वापसी संभव नहीं है।”


आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
Thank you.

R. F. Tembhre
(Teacher)
edudurga.com

🔔 Did you like this article?

Subscribe now to get new information and updates directly on your email.

Reader Comments
(पाठकों की टिप्पणियाँ)
Pt Harihar Prasad Rajoriya (Other)

July 19, 2026 11:05 AM

"पदोन्नति नहीं लेने पर वेतनवृद्धि बंद करना न्याय संगत नहीं है।"

मोहम्मद राशिद फारूकी फारूकी (Gov Employee)

July 18, 2026 09:37 AM

"28 बर्ष की नोकरी हो गई है आज तक प्रमोशन नही मिला कारण हम जनरल कैटेगरी में आते है"

Leave a reply

9 x 4 = ?

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित लिंक्स👇🏻

शिक्षा का अधिकार अधिनियम - बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011
1. मध्यप्रदेश निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011 – परिचययात्मक जानकारी | महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न
2. विस्तृत विश्लेषण: नियम 1, 2 एवं 3 (मध्यप्रदेश नियमावली, 2011)
3. विस्तृत विश्लेषण: नियम 4, 5 एवं 6 (मध्यप्रदेश नियमावली, 2011)
4. विस्तृत विश्लेषण: नियम 7, 8 एवं 9 (मध्यप्रदेश नियमावली, 2011)
5. प्रवेश की विस्तारित अवधि, स्कूल मान्यता प्रक्रिया, एवं स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) – (मध्यप्रदेश RTE नियम 2011 : नियम 10, 11, 12) | परीक्षापयोगी वैकल्पिक प्रश्न
6. विकास योजना (SDP), शिक्षकों का वेतन एवं सेवा शर्तें, तथा शिक्षकों के कर्तव्य (मध्यप्रदेश RTE नियम 2011 : स्कूल नियम 13, 14, 15)
7. शिक्षक शिकायत निवारण तंत्र, विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (PTR), एवं पाठ्यचर्या व मूल्यांकन प्रक्रिया – (मध्यप्रदेश RTE नियम 2011 : नियम 16, 17, 18)
8. प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, राज्य सलाहकार परिषद्, निदेश जारी करने की शक्ति, एवं स्कूल मैपिंग – (मध्यप्रदेश RTE नियम 2011 : नियम 19, 20, 21, 22)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित लेख
1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) : एक विस्तृत परिचय एवं विश्लेषण - प्रतियोगिता परीक्षा आधारित वैकल्पिक प्रश्न
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020): सभी 27 अध्यायों का संपूर्ण सारांश | प्रतियोगिता परीक्षा आधारित वैकल्पिक प्रश्न
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ,- नीति के आधारभूत सिद्धांत - नीति का विजन - पिछली नीतियाँ
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिचय आधारित 32 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर - SDG-4 क्या है - शिक्षकों एवं प्रतियोगी परीक्षार्थियों हेतु उपयोगी तथ्य, सिद्धांत और लक्ष्य
5. भारत की शैक्षिक नीतियों का सम्पूर्ण इतिहास : कोठारी आयोग (1964) से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020): मूल सिद्धांत
7. NEP 2020 अध्याय 1 : प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) – सीखने की नींव
8. 📖 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) - अध्याय 2 बुनियादी संख्या ज्ञान (FLN)

Recent Posts
(हालिया पोस्ट)

अर्हकारी सेवा की गणना – कैसे गिना जाता है आपकी पदोन्नति का अनुभव? : MP लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025

पदोन्नति न चाहने का विकल्प (जानें समय-सीमा एवं शर्तें) : मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 – नियम 18

अंग्रेजी ओलम्पियाड तैयारी : कक्षा 6, 7 एवं 8 के लिए 50 महत्वपूर्ण अंग्रेजी व्याकरण और भाषा ज्ञान आधारित वैकल्पिक प्रश्न